EWS Certificate Bihar
EWS का फुल फॉर्म होता है: E = economically W = Weaker S = Section (Economically Weaker Section) भारत सरकार ने 12 जनवरी 2019 को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया है। EWS आरक्षण भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत आता है।
Economically Weaker Section के तहत भारत के वो लोग आते है, जो लोग ST / SC / OBC Category को मिलने वाले लाभ से बंचित है, और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अगर आसान भाषा में समझे तो EWS Certificate के तहत सामान्य बर्ग के लोग 10% आरक्षण ले सकते है।
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EWS with 55% CTET को 7th phase में मौका मिलना चाहिए