Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar: इस योजना की शुरुवात मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 1 अप्रैल 2019 को राज्य के बुजुर्गो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया. मुख्यमंत्री वृद्जन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य में 60 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्ग लोगों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Social Welfare Department के अंतर्गत आती है.
आज इस ब्लॉग पोस्ट हम आपको Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar से सम्बंधित पूरी जानकारी देंगे, अगर आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते है तो इस ब्लॉग को पूरा पढ़िए:-
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar 2021
मुख्यमंत्री वृद्जन पेंशन योजना की शुरुवात सरकार राज्य के 60 वर्ष से ज्यादा उम्र लोगों की आर्थिक सहायता के लिए किया गया है. इस योजना के अंतर्गत 60 – 79 वर्ष के राज्य के बुजुर्ग लोगो को 400 पर महीने और 80 या 80 से ऊपर के राज्य के बुजुर्गो को 500 पर महीने सरकार आर्थिक सहायता करती है. आप इस योजना का लाभ लेने के लिए Official Website पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. और आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते है.
Vridhjan Pension Yojana Bihar 2021 उदेश्य
जैसा की हम सभी जानते है की बिहार में बहुत से ऐसे बूढ़े (महिला एव पुरुष) लोग है. जिनका 60 वर्ष की आयु होने के बाद कोई आय का साधन नहीं रहता है. जिसके कारण से बुढ़ापे जैसे समय में (जिस समय में अच्छे से आराम की जरुरत होती है) आर्थिक कमजोरी उठाना पड़ता है. इसे देखते हुए सरकार ने राज्य के पुरुष और महिलाओ को आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar की शुरुवात की है. इस योजना का मुख्य उदेश्य बुढ़ापे के समय लोगो को आर्थिक रूप से सहत्यता करना है.
मुख्यमंत्री वृद्जन पेंशन योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री वृद्जन पेंशन योजना का लाभ बिहार के सभी 60 या उससे ऊपर के महिला / पुरुष ले सकते है.
- इस योजना में अगर आवेदक का उम्र 60 -79 तक है तो उन्हें 400 रूपये की आर्थिक सहायता सरकार के तरफ से दी जाती है.
- अगर आवेदक का उम्र 80 या 80 से ऊपर ऊपर है तो ऐसे में सरकार 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
- Vridhjan Pension Yojana Bihar के तहत मिलने वाला लाभ, सीधा आवेदक के कहते में दाल दिया जाता है.
Vridhjan Pension Yojana Bihar के लिए जरुरी दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खता की जानकारी
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar Apply Online
राज्य के जो भी आवेदक मुख्यमंत्री वृद्जन पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते है तो निचे दिए हुए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें:-
- सबसे पहले आपको Department Of Social Welfare की Official Website पे जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पे आपको मुख्यमंत्री वृद्जन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिखाई देगा, आपको उसपे क्लिक करना है.
- जैसे ही आप लिंक पे कलसिक करते है, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है. (जैंसा की आप निचे इमेज में देख पा रहे है)
अब आप फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी को सही सही भरें।
अब आप Validate Adhar के बटन पे क्लिक कर दें. क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा उसे डालें। अब आप मुख्यमंत्री वृद्जन पेंशन योजना के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो चूका है.
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